रजनी भण्डारी, निर्वतमान मा० अध्यक्ष, जिला पंचायत, चमोली के पूर्ववर्ती पंचागत अध्यक्ष कार्यकाल में श्री नदादेवी राजजात मात्रा वर्ष 2012-13 हेतु कार्यों के निविदा आमंत्रण एवं निविदा आवंटन में अनियमितताओं के शिकागती जाँच प्रकरण में जिलाधिकारी चमोली / तत्कालीन प्रशासक, जिला पंचायत, गमोली द्वारा प्रकरण की जांच करते हुये अपने पत्र संख्या-491 दिनांक 03 जून 2014 के माध्यम से जींच आख्या उपलका कराई गई। जाँच आख्या में निविदा के सापेक्ष जारी की गगी स्वीकृति के सम्वन्ध में उत्तराखण्ड अधिप्राशि नियमावली, 2008 में निहित प्राविधानों के स्पष्ट उल्लघंन तथा वित्तीय हानि होने की पुष्टि होने के दृष्टिगत शारान के उक्त आदेश संख्या-10/ XII(2)/2024-90 (10) 2015 दिनांक 10 जनवरी, 2024 के द्वारा श्रीमती रजनी भण्डारी को जिला पंचायत अध्यक्ष के पदीय दायित्वों से हटाया गया।

2-शासन के उक्त आदेश दिनांक 10 जनवरी, 2024 के विरुद्ध श्रीमती रजनी भण्डारी द्वारा मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में याचिका संख्या- 242/2024 (एम०एस०), रजनी भण्डारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य दायर की गई, जिसमें मा० न्यायालय द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 2024 को सुनवाई करते हुये शासन के उका आदेश दिनांक 10 जनवरी, 2024 पर रोक लगाते हुये प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने के आदेश पारित किये गये।
3-पंचायतीराज अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-257503/XII(1)/2024/86(15) 2013/ई-68985 दिनांक 30 नवम्बर, 2024 के द्वारा उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 (गथा संशोधित उत्तराखण्ड पंचायतीराज (संशोधन) अधिनियम, 2020) की धारा-130 की उपधारा (6) के अधीन उत्तराखण्ड राज्य की रामस्त गठित जिला पंचायतों (जनपद हरिद्वार को प्रगेडकर) में कार्यकाल समाप्ति (दिनांक 01 दिसम्बर, 2024) के पश्चात कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से छः मास से अनधिक अवधि के लिए अथवा नई जिला पंचायत के गठन होने तक अथवा अग्रिम आदेशों तक, जो भी पहले हो, प्रशासक के रूप में सम्बन्धित जनपद के जिला पंचायत के निर्तमान अध्यक्ष को नियुक्त करने हेतु सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट को प्राधिकृत किया गया है।
4-मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट गायिका संख्या-242/2024 (एम०एस०), रजनी भण्डारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य मा० न्यायालय में विचाराधीन होने एवं उका अधिसूचना दिनांक 30 नवम्बर, 2024 के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त जिला पंचायत, चमोली के प्रशासक हेतु निर्वतमान अध्यक्ष के स्थान पर जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट, चमोली को प्रशासक नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। तद्नुसार गुड़झे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिलाधिकारी / जिला मजिस्ट्रेट

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