उत्तराखण्ड राज्य के कार्मिकों को अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण प्रदान किये जाने हेतु उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली 2010 प्रख्यापित की गयी, जिसे समय-समय पर संशोधित किया जाता रहा है।
वहीं इस नियमावली के अतिरिक्त पदोन्नति के लिए अधिकांश विभागों की सेवा निगमावलियों में भी परन्तुक के रूप में अर्हकारी सेवा में छूट प्रदान किये जाने सम्बन्धी प्रावधान किये गये हैं। सज्ञान में आया है कि कतिपय विभागों द्वारा सम्बन्धित पद की सेवा नियमावली में अर्हकारी सेवा में शिथिलता प्रदान करते हुए पात्रता क्षेत्र का विस्तार किये जाने सम्बन्धी प्रावधानों के आलोक में अर्हकारी सेवा में छूट/शिथिलीकरण प्रदान करते हुए अपने स्तर पर कार्मिको की पदोन्नतियां की जा रही हैं और साथ ही सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली, 2010 (समय-समय पर यथासंशोधित) के अन्तर्गत भी पदोन्नति हेतु अहंकारी सेवा में शिथिलीकरण प्रदान करते हुए शिथिलीकरण का दोहरा लाभ कार्मिको को प्रदान किया जा रहा है।
अतः उक्त के दृष्टिगत राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति के प्रकरणों में समरूपत्ता एवं सगत्तता बनाए रखने हेतु उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली, 2025 प्रख्यापित किए जाने का कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय।

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