प्रदेश की मलिन बस्तियों के लिए अध्यादेश को मंजूरी मिलने से 582 बस्तियों के 12 लाख से अधिक लोगों को बड़ी राहत मिल गई है
प्रदेश की मलिन बस्तियों को फिर राहत मिली है। राजभवन ने मंगलवार को उत्तराखंड (नगर निकायों एवं प्राधिकरणों के लिए विशेष प्रावधान) अध्यादेश-2024 को मंजूरी दे दी। अगले तीन साल तक बस्तियों से उजड़ने का खतरा टल गया है।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर निकायों में बसी मलिन बस्तियां अतिक्रमण हटाओ अभियान की जद में आ गईं थीं। इसके लिए राज्य सरकार पहला अध्यादेश 2018 में लाई थी, जिससे बस्तीवासियों को तीन साल की राहत मिल गई थी। 2021 में सरकार फिर अध्यादेश लाई, जिसकी अवधि इस साल अक्तूबर में खत्म हो गई थी।
अब सरकार तीसरी बार अध्यादेश लाई है, जिसकी अवधि 2027 तक होगी। मंगलवार को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही 582 बस्तियों के 12 लाख से अधिक लोगों को बड़ी राहत मिल गई है।
उधर, सरकार मलिन बस्तियों के पुनर्वास और विनियमितीकरण पर भी काम कर रही है। आपको बता दें कि बीते दिनों धामी कैबिनेट ने अध्यादेश पर मुहर लगाई थी।

More Stories
एसएसपी ने पब/बार/रेस्टोरेंट के मालिकों/संचालकों के साथ की गोष्ठी, निर्धारित समयावधि के बाद खुला मिला पब, बार या रेस्टोरेंट, तो सीधे दर्ज होगा मुकदमा– एसएसपी
निर्धारित समयावधि के बाद खुलने वाले बार/ रेस्टोरेंट पर एसएसपी दून का कड़ा एक्शन, 2 बार संचालकों के विरूद्ध पुलिस ने दर्ज किया अभियोग
मुख्यमंत्री धामी के प्रयास रंग लाए, केंद्र से मिली बड़ी सड़क परियोजना को हरी झंडी, ऋषिकेश बाईपास 4-लेन के लिए ₹1105 करोड़ की मंजूरी