देहरादून। उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत कार्मिकों के स्थानांतरण के सम्बन्ध में शासन ने नए निर्देश जारी किए हैं।

अपर सचिव ललित मोहन रयाल की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि पात्रता सूची में आने वाले कार्मिकों के स्थानांतरण की अधिकतम सीमा को समाप्त करते हुए विभागों द्वारा वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के आलोक में स्थानान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी।

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